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Friday, May 03, 2024

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प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय का लेखा पंजिका में अंकन अनिवार्य रूप से करना होगाः डीएम  

देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड से प्राप्त दिशा-निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय का लेखा पंजिका में विभिन्न बिन्दुओं का अंकन अनिवार्य रूप से कराया जायेगा।
इस क्रम में निर्वाचन लड़ने वाले के नाम निर्देशन से मतगणना समाप्ति तक प्रतिदिन किये जाने वाला व्यय निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण पंजिका का निरीक्षण लेखा टीमों के समक्ष पांच चरणों में कराया जायेगा, जिसका प्रथम निरीक्षण 30 अक्टूबर द्वितीय निरीक्षण 05 नवम्बर, तृतीय निरीक्षण 12 नवम्बर, चतुर्थ निरीक्षण 15 नवम्बर तथा पांचवा व अन्तिम निरीक्षण 22 नवम्बर को पूर्वाहन 10ः30 बजे से अपरान्ह 4ः30 बजे तक सम्बन्धित कोषागारों में प्रभारी लेखा टीम द्वारा किया जायेगा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया कि निर्विरोध उम्मीदवार/निर्वाचन लड़ने समस्त उम्मीदवार अपने से सम्बन्धित निर्वाचन व्यय पंजिका, समस्त वाउचर्स/शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित कराकर अन्तिम निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों का ब्योरा सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी लेखा टीम से प्रमाणित कराकर पंचस्थानीय चुनावालय कचहरी परिसर देहरादून में जमा करना अनिवार्य है।
 जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी  ने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण हेतु नोडल अधिकारी मुख्य कोषाधिकारी देहरादून नरेन्द्र सिंह, मुख्य कोषाधिकारी देहरादून को नियुक्त किया है। जिनकी देख-रेख में जनपद के स्थानीय निकायों के व्यय लेखा जांच हेतु लेखा टीमें नियुक्त की गयी हैं जिनमें नगर निगम देहरादून में मेयर पद के प्रत्याशियों  हेतु लेखा प्रभारी राजीव गुप्ता, उप कोषाधिकारी चकराता,  वार्ड संख्या 1 से 15 हेतु लेखा प्रभारी सतीश साहनी सहायक कोषाधिकारी, वार्ड संख्या 16 से 30 हेतु योगेश कुमार सहायक कोषाधिकारी, वार्ड संख्या 31 से 45 हेतु गिरीश लाल सहायक कोषाधिकारी  वार्ड संख्या 46 से 60 हेतु बिशन चन्द्र कुमाई सहायक कोषाधिकारी,  वार्ड संख्या 61 से 75 हेतु मदन प्रकाश सती सहायक लेखाधिकारी निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, वार्ड संख्या 76 से 90 हेतु चन्द्र प्रकाश सहायक लेखाधिकारी शिक्षा विभाग, वार्ड संख्या 91 से 100 हेतु राधेश्याम  जोशी सहायक लेखाधिकारी पूर्ति विभाग को नियुक्त किया है। नगर पालिका परिषद मसूरी के अध्यक्ष एवं सभासद पद हेतु लेखा प्रभारी राजेन्द्र सिंह पुण्डीर उप कोषाधिकारी मसूरी को नियुक्त किया गया है। नगर निगम ऋषिकेश में मेयर  पद के प्रत्याशियों एवं वार्ड संख्या 1 से 14 के सभासद प्रत्याशियों हेतु लेखा प्रभारी योगेश कुमार शर्मा उप कोषाधिकारी ऋषिकेश, वार्ड संख्या 15 से 40 हेतु विमल देव सेमवाल सहायक कोषाधिकारी ऋषिकेश को नियुक्त किया है। नगर पालिका परिषद विकासनगर में अध्यक्ष एवं सभी वार्डों के सभासद पद के प्रत्याशियों हेतु लेखा प्रभारी चन्दन जोशी को नियुक्त किया है। नगर पालिका परिषद डोईवाला अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों एवं वार्ड संख्या 1 से 10 के सभासद प्रत्याशियों हेतु लेखा प्रभारी नवीन चन्द्र जोशी सहायक लेखाधिकारी लोनिवि मुख्यालय, वार्ड संख्या 11 से 20 हेतु गिरीश चन्द्र सकलानी सहायक लेखाधिकारी निदेशालय युवा कल्याण को नियुक्त किया गया है। नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर में अध्यक्ष एवं समस्त वार्ड के सभासद प्रत्याशियों हेतु शैलेन्द्र बुटोला सहायक लेखाधिकारी स्वास्थ्य निदेशालय को नामित किया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन लड़ रहे सभी प्रत्याशी अपने संसुद्ध व्यय लेखा तैयार करके नियत तिथि, स्थान एवं समय पर प्रभारी व्यय लेखा टीम को प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति को गम्भीरता से लेते हुए भा0द0स0 1860 की धारा 171 के प्राविधानों के तहत दण्डनीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित उम्मीदवार का होगा।
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निर्वाचन व्यय सीमा के अनुसार करना होगा व्यय
देहरादून। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने अवगत कराया है कि स्थानीय सामान्य निर्वाचन-2018 में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के नाम निर्देशन से मतगणना की समाप्ति तक प्रतिदिन किये जाने वाले निर्वाचन व्यय को ‘‘निर्वाचन व्यय लेखा पंजिका में अंकन हेतु प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन व्यय सीमा के अनुसार व्यय करना अनिवार्य होगा। उन्होनें अवगत कराया है कि निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा नगर प्रमुख नगर निगम हेतु रू0 16 लाख, उप नगर प्रमुख नगर निगम की रू0 2 लाख, सभासद नगर निगम प्रत्याशियों हेतु रू0 2 लाख, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हेतु रू0 10 लाख तथा 10 वार्ड से अधिक तक रू0 6 लाख सदस्य नगर पालिका परिषद हेतु रू0 60 हजार, अध्यक्ष नगर पंचायत हेतु रू0 2 लाख और सदस्य नगर पंचायत के लिए रू0 30 हजार निर्धारित की गयी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन सम्बन्धित व्यय का प्रतिदिन का लेखा तथा मदवार व्यय का विवरण सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी लेखा टीम से प्रमाणित करवाकर पंचास्थानित चुनावालय, कचहरी परिसर में जमा करना अनिवार्य है और राज्य निर्वाचन आयोग के मनकों एवं  दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय विवरण सही व समय पर उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित प्रत्याशी का होगा।

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