देहरादून। हेमकुंड साहिब से आठ तीर्थ यात्रियों के अचानक लापता होने के मामले की सीबीआई जांच करेगी ।
मामले में संतोष जनक कार्रवाई नहीं करने पर न्यायालय ने डीजीपी को आदेश दिया है कि मामले की जांच करने वाले अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने साल 2017 में पंजाब से हेमकुंड साहिब में आए आठ तीर्थ यात्रियों के अचानक लापता होने के मामले पर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस द्वारा मामले में संतोष जनक कार्रवाई नहीं करने पर न्यायालय ने डीजीपी को आदेश दिया है कि मामले की जांच करने वाले अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।
आपको बता दें कि पंजाब निवासी लखविंदर कौर व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि साल 2017 में हेमकुंड साहिब की यात्रा करने के लिए पंजाब से आठ श्रद्धालु आए थे। जिनमें से दो विदेशी नागरिक भी थे। यात्रा पूरी कर वे पंजाब के लिए लौटे लेकिन रास्ते सेनैही वे सभी गायब हो गए। यात्रा पूरी कर वापस लौटने की जानकारी उन्होंने फोन से अपने परिजनों की दी थी लेकिन वे घर नहीं पहुंचे और लापता हो गए। सभी के लापता होने की जानकारी कार के ड्राइवर ने गोविन्द घाट पुलिस को दी थी। सभी श्रद्धालुओं के घर वापस न लौटने पर अमेरिका में रहने वाले उनके परिजनों ने भारत आकर पुलिस से जानकारी मांगी तो गोविंदघाट के पुलिस ने उनको जांच की रिपोर्ट देने से मना कर दिया।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। पूरे मामले पर पूर्व में कोर्ट ने जांच अधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी लेकिन जांच अधिकारी ने संतोष जनक उत्तर नहीं दिया। इस पर उच्च न्यायालय ने यात्रियों के अचानक लापता होने के मामले पर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं।