नैनीताल। हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव भूपिंदर कौर औलख को हाईकोर्ट ने आदेश न मानने का दोषी पाया है। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा सचिव पर आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने अपना पक्ष रखने के लिए उनको 7 जनवरी को तलब किया है।
बता दें कि 2005 में शिक्षा विभाग में 14 कम्प्यूटर प्रोग्रामर पदों पर भर्ती की गई थी। 2009 तक वेतनमान में बढ़ोत्तरी न किए जाने पर सुभाष सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट की शरण ली। याचिका में कहा गया कि उनका न तो वेतनमान बढ़ाया गया न ही अन्य लाभ दिए गए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं को सभी लाभ देने के आदेश जारी कर दिए।
सरकार ने स्पेशल अपील दाखिल की तो खण्डपीठ ने उसको खारिज कर दिया। इस पर सरकार एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई लेकिन उसे वहां से भी राहत नहीं मिल सकी। लेकिन शिक्षा विभाग ने याचिकाकर्ताओं को कोर्ट के आदेशानुसार लाभ नहीं दिए। इस पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को अवमानना का दोषी पाया और आरोप तय कर दिए।