देहरादून। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने स्थानीय नागर निकाय सामान्य निर्वाचन के तहत सभी राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों एवं उम्मीदवारों के मुख्य अभिकर्ताओं के साथ आचार संहिता सम्बन्धी बैठक रिटर्निंग अधिकारियों की अध्यक्षता में सम्पन्न की गयी। इस अवसर पर रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा प्रत्याशियों एवं उनके अभिकर्ताओं को अवगत कराया कि आदर्श आचार संहिता के प्राविधन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा भारतीय दण्ड सहिता, 1980 में निहित है। इस संहिता में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन करने वालों को अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड दिया जा सकता है। इसके अलावा उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित क्षेत्र का निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द भी किया जा सकता है।
नागर निकाय स्थानीय सामान्य निर्वाचन-2018 नियुक्त प्रभारी अधिकारी आदर्श आचार संहिता चन्द्र सिंह धर्मशक्तू ने समस्त रिटर्निंग अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, समस्त नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी नागर निकाय को अपने-अपने क्षेत्रों में आदर्श आचार संहित का प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्वीटर व यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से ऐसे संदेश, जिससे किसी धार्मिक, जातीय भावनाओं एवं सामाजिक सौहार्द्ध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, को प्रतिबन्धित करते हुए आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।