आतिशबाजी की बिक्री को लाइसेंस 11 से 15 नवंबर तक निर्गत किए जाएंगे | Jokhim Samachar Network

Tuesday, April 30, 2024

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आतिशबाजी की बिक्री को लाइसेंस 11 से 15 नवंबर तक निर्गत किए जाएंगे

अल्मोड़ा । उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंह भदौरिया के निर्देशानुसार आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत आतिशबाजी के अस्थायी लाईसेंस एवं बिक्री के सम्बन्ध में एक बैठक जिला कार्यालय के सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि इस वर्ष से आतिशबाजी की बिक्री हेतु 11 नवम्बर से 15 नवम्बर तक अस्थाई लाईसेन्स निर्गत किये जायेगे।
उन्होंने बताया कि जनपद मुख्यालय में रामलीला मैदान धारानौला हेतु 10, जी0आई0सी0 मैदान हेतु 35, रैमजे मैदान एवं एनटीडी में एस0एस0बी0 कार्यालय एवं फायर स्टेशन के समीप हेतु 04 अस्थाई कुल 49 अस्थाई लाईसेन्स निर्गत किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि अस्थाई लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र मय आधार कार्ड एवं एक पासपोर्ट साईज की फोटो को उपजिलाधिकारी कार्यालय, सदर, अल्मोड़ा में प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत कस्बोंध्ग्रामीण क्षेत्रों में आतिशबाजी की बिक्री हेतु अस्थाई लाईसेन्स प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि इस स्तर से लाईसेन्स प्राप्त करने वाले व्यक्तिध्व्यापारी द्वारा किसी भी दशा में चाईनीज आतिशबाजी, पटाखों की बिक्री नहीं की जायेगी। बैठक में नगरपालिका परिषद के कमल कुमार पाठक ने अवगत कराया कि नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा के स्तर से उक्त तीनों स्थानों पर आतिशबाजी की बिक्री हेतु अस्थाई लाईसेन्स के लिये 1200-रूपये शुल्क के रूप में सम्बन्धित आवेदक से प्राप्त किया जाता है तथा साफ-सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु प्रतिदिन 200-रूपये सम्बन्धित आवेदक से प्राप्त किया जाता है।        बैठक में अध्यक्ष व्यापार मण्डल, अल्मोड़ा सुशील साह ने बताया कि कतिपय व्यापारियों के पास पिछले वर्ष में आतिशबाजी के सामान की बिक्री नहीं होन के कारण स्टाॅक अवशेष है। इस सम्बन्ध में उप जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिये कि सम्बन्धित व्यापारी जिनके पास पिछले वर्ष का स्टाॅक अवशेष है वे आतिशबाजी की सूची तैयार कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा उक्त सूची के अनुसार स्टाॅक का सत्यापन, परीक्षण कर उक्त सामग्री के ब्रिकी के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इस बैठक में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हरेन्द्र चैधरी, एफएसआईओ उमेश, अध्यक्ष व्यापार मण्डल सुशील साह, उपाध्यक्ष व्यापार मण्डल प्रतेश कुमार पाण्डे, उप सचिव, नगर व्यापर मण्डल अमन नज्जौन, नगरपालिका परिषद के बसन्त बल्लभ पाण्डे, मनोज कुमार वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

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