नई टिहरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस एंड आउट रीच कैम्पेन के तहत कारागार में विधिक शिविर लगाया। इस दौरान कैदियों को कानूनी जानकारियां दी गई। सोमवार को लगाए गए शिविर में जज अशोक कुमार ने कैदियों को निशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी। कहा कोई कैदी वाद की पैरवी करने वाले अधिवक्ता की फीस देने में असमर्थ है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उसके लिए अधिवक्ता की सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं। इसके लिए वह मांग पत्र दे सकता है। इस दौरान कैदियों को जमानतीय, गैरजमानतीय, छोटे-बड़े अपराध तथा गंभीर अपराधों की जानकारी दी। साथ ही अपराधी अधिनियम 1958 व एनडीपीएस एक्ट कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।