मीडिया के जनपद स्तरीय संपादक/संवाददाता एवं जनपद के प्रिन्टर्स/पब्लिसर्श के साथ बैठक कर मुद्रण एवं पेड न्यूज के संबंध में दी गई विधिक प्रावधानों जानकारी।   | Jokhim Samachar Network

Friday, May 17, 2024

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मीडिया के जनपद स्तरीय संपादक/संवाददाता एवं जनपद के प्रिन्टर्स/पब्लिसर्श के साथ बैठक कर मुद्रण एवं पेड न्यूज के संबंध में दी गई विधिक प्रावधानों जानकारी।  

चमोली  मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में जनपद चमोली के विभिन्न न्यूज चैनल इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया से जुड़े विभिन्न मीडिया संवाददाता एवं संपादकों और जनपद के स्थानीय मुद्रक व प्रकाशक (प्रिन्टर्स/पब्लिसर्श) के साथ लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दौरान पोस्टर/पैम्फलेट की बिना अनुमति मुद्रण एवं प्रकाशन व पेड न्यूज आदि के संबध में आयोजित बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों पर की विस्तार से जानकारी दी गई।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी के अलावा अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण/मुख्य कोषाधिकारी मामूर जहाँ एवं संपादक दबी जुबां जगदीश पोखरियाल, जनतंत्र टी0वी0 संवाददाता पुष्कर सिंह, न्यूज स्टेट सुरेन्द्र सिंह रावत, टी0वी0 100 न्यूज से कृष्ण कुमार सेमवाल, नेटवर्क 10 टी0वी0 से संदीप कुमार, पीटीआई से ओम प्रकाश भट्ट, डीडी न्यूज से शेखर रावत, दैनिक जागरण से राम सिंह राणा एवं शाह टाइम्स से रणवीर सिंह व अन्य के साथ स्थानीय मुद्रक व प्रकाशक उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा लोक सभा निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचन आयोग के निर्देशों/प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गई।
बैठक में मुख्य कोषाधिकारी मामूर जहॉं ने अवगत कराया कि कोई भी मुद्रक या प्रकाशक ऐसे पोस्टर/पम्पलेट नहीं छापेगा जिनके मुखपृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम व पता स्पष्ट रूप से अंकित न हो। इसके अलावा मुद्रित सामग्री की प्रति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के तहत निर्धारित प्रारूप पर मुद्रण के तीन दिवस के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य है। उन्होंने अवगत कराया कि अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करने पर छः माह की सजा या दो हजार का जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
मुख्य कोषाधिकारी ने अवगत कराया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज या फेक न्यूज के प्रकाशन व प्रसारण से बचें। पेड न्यूज की जांच व इस पर निर्णय के लिए जिला स्तर पर एमसीएमसी एवं राज्य स्तर पर भी एमसीएमसी का गठन किया गया है। जिला स्तरीय कमेटी के निर्णय पर राज्य स्तरीय कमेटी को अपील की जा सकती है एवं राज्य स्तरीय कमेटी के निर्णय पर भारत निर्वाचन आयोग से निर्णय के विरूद्व अपील की जा सकती है। भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश द्वारा सभी मीडिया प्रतिनिधियों से निर्वाचन की निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने एवं किसी भी प्रकार की पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग एवं फेक न्यूज आदि से बचने की बात कही और निष्पक्ष व निर्भीक मीडिया की भूमिका अदा करने की अपील की ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके।

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