देहरादून। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले केन्द्र सरकार ने उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के आदेश सभी राज्यों को दिए थे। उत्तराखंड में भी एक अप्रैल से केन्द्र सरकार का नया आदेश लागू हो गया है। उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के एमडी बीसीके मिश्रा ने दावा किया है कि उत्तराखंड के लिए यह चुनौती बड़ी नहीं है क्योंकि यूपीसीएल पहले से ही राज्य में उपभोक्ताओं को 23 घंटे से ज्यादा बिजली उपलब्ध करवा रहा है। हालांकि राजधानी के कई इलाकों में रात से ही बिजली गायब रही जो यूपीसीएल के दावों पर सवाल उठा रही है। इसके विपरीत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के प्रबंध निदेशक बीसीके मिश्रा दावा करते हैं कि राज्य में लगभग चैबीस घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। यूपीसीएल एमडी 23.40 घंटे शहरी क्षेत्रों में और 23.30 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध करवाने का दावा करते हैं.मिश्रा के अनुसार नए प्रावधानों के मुताबिक सभी राज्यों के डिस्कॉम को सातों दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवानी होगी वरना उन पर जुर्माना लग सकता है। वह कहते हैं कि अधिकरियों को बिजली संबंधित व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कहा गया है और जहां भी कमी होगी उसे दूर कर लिया जाएगा।