हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
नैनीताल। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव मृत्युंजय मिश्रा की जमानत याचिका अगले 4 सप्ताह तक के लिए टल गई है। इस मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। मंगलवार को न्यायमूर्ति एनएस ध्यानिक की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।
मृत्युंजय मिश्रा को विजिलेंस की टीम ने भ्रष्टाचार के मामले में बीते तीन दिसंबर को गिरफ्तार किया था। मृत्युंजय मिश्रा के अलावा, उनकी पत्नी और 2 अन्य पर धारा 120 ठ, 420, 468, 471 व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत फर्जी और कूटरचित तरीके से दस्तावेजों का हेर-फेर करने का आरोप है।
मंगलवार को न्यायमूर्ति एनएस ध्यानिक की अदालत में मृत्युंजय मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जिसे हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक टाल दिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि मृत्युंजय मिश्रा पर उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को लाखों रूपये की चूना लगाने का आरोप लगाया गया है।