बकरीद पर खुले में न दी जाए बकरे की कुर्बानीः हाईकोर्ट | Jokhim Samachar Network

Saturday, April 20, 2024

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बकरीद पर खुले में न दी जाए बकरे की कुर्बानीः हाईकोर्ट

नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में बकरीद पर खुले में बकरे काटने पर रोक लगा दी है। खंडपीठ ने शेल्टर हाउस में ही बकरी काटने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि नदी नालों या सार्वजनिक स्थानों पर खून न बहाया जाए।
दरअसल, हाईकोर्ट ने बकरीद में बकरों व अन्य जानवरों की कुर्बानी और खून के गली-नालियों में बहने के मामले का स्वत संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई की। जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने राज्य के मंदिरों में बलि प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। जिसके बाद नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव, गढ़वाल के बूंखाल मेले समेत अन्य मेले महोत्सव में बलि प्रथा पर रोक लगी है।

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