कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमा से बाहर नहीं जायेगा, जो जहां है वहीं रूका रहेगाः डीएम | Jokhim Samachar Network

Thursday, March 28, 2024

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कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमा से बाहर नहीं जायेगा, जो जहां है वहीं रूका रहेगाः डीएम

नैनीताल। भारत सरकार के आदेशानुसार व मुख्य सचिव उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल ने आदेश दिये है कि कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमा से बाहर नहीं जायेगा। जो व्यक्ति जहां पर है वही रूका रहेगा। जिलाधिकारी श्री बंसल ने आदेश दिये है कि किसी उद्योग दुकान व वाणिज्यक संस्थान में कार्य करने वाले समस्त कार्मिको के वेतन का भुगतान नियत तिथि को बगैर किसी कटौती के उनके कार्य स्थल पर ही किया जायेगा। उन्होने कहा किराये पर रहने वाले श्रमिकों, मजदूरों, छात्रों से मकान मालिक द्वारा एक माह तक किराये की मांग नही की जायेगी और ना ही उन्हे आवास, कमरा खाली करने हेतु बाध्य किया जायेगा। किसी उद्योग,दुकान, वाणिज्यक संस्थान में कार्यरत अथवा किसी ठेकेदार के अधीन कार्यरत ऐसे मजदूर जो अपने स्थान पर रूके हुये है या फंसे हुये है  उनके उसी स्थान पर रहने, खाने आदि की समस्त व्यवस्था सम्बन्धित उद्योग स्वामी, संस्थान कम्पनी, ठेकेदार द्वारा ही किया जाना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने कहा उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 एवं महामारी अधिनियम 1897 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि मजदूरों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हैल्प लाइन नम्बर- 1077 और 112 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है जिस पर तत्काल प्रशासन व पुलिस द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिलाधिकारी श्री बंसल ने निर्देश दिये कि लाकडाउन मे किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाए यदि कोई भी व्यक्ति इस दौरान अनाधिकृत रूप से जिले की सीमा मे प्रवेश करते तथा धूमते हुये पाया गया तो ऐसे लोगों को 14 दिन के कोरेन्टाइन मे रखा जायेगा इसके साथ ही ऐसे लोगों के विरूद्व आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया जायेगा। उन्हांेने सभी को ड्यूटी अवधि में सामाजिक दूरी का स्वयं पालन करते हुये अनुपालन कराने के निर्देश दिये।

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